फूड बिजनेस शुरू करने से पहले FSSAI रजिस्ट्रेशन जरूरी, FoSCoS पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचन, कैटरिंग, मिठाई की दुकान या खाने-पीने की वस्तुओं से जुड़ा कोई अन्य कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस लेना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत देश के प्रत्येक फूड बिजनेस ऑपरेटर को अपने कारोबार की श्रेणी के अनुसार पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े मानकों को लागू करना है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया अब Food Safety Compliance System यानी FoSCoS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है।

कारोबार के अनुसार चुनें रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस

एक अप्रैल 2026 से लागू अद्यतन पात्रता मानदंडों के अनुसार लाइसेंस की श्रेणी केवल टर्नओवर ही नहीं, बल्कि कारोबार के प्रकार, स्थान और गतिविधि पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, रेस्टोरेंट के लिए सालाना ₹1.5 करोड़ तक के कारोबार पर रजिस्ट्रेशन, ₹1.5 करोड़ से अधिक और ₹50 करोड़ तक स्टेट लाइसेंस तथा ₹50 करोड़ से अधिक कारोबार पर सेंट्रल लाइसेंस निर्धारित किया गया है। आयातक और ई-कॉमर्स फूड ऑपरेटरों को टर्नओवर की सीमा के बिना सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है।

रजिस्ट्रेशन की वार्षिक फीस सामान्यतः ₹100 है। स्टेट लाइसेंस की फीस कारोबार की श्रेणी के अनुसार ₹2,000 या ₹5,000 तक हो सकती है, जबकि सेंट्रल लाइसेंस की वार्षिक फीस ₹7,500 निर्धारित है। प्रमाणपत्र या लाइसेंस अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए लिया जा सकता है।

बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

FSSAI के अनुसार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मुख्य रूप से आवेदक की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसा सरकारी फोटो पहचान-पत्र और व्यवसाय स्थल का पता अलग होने पर उसका प्रमाण देना होता है। हालांकि स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस के लिए कारोबार की प्रकृति के अनुसार परिसर का नक्शा, मशीनों की सूची, फर्म से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रमाण भी मांगे जा सकते हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदक को सबसे पहले FoSCoS पोर्टल पर जाकर ‘Apply for New License/Registration’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद राज्य, व्यवसाय का स्थान और ‘Kind of Business’ का चयन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म-ए और लाइसेंस के लिए फॉर्म-बी में मांगी गई जानकारी भरनी होगी।

दस्तावेज अपलोड करने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन की रसीद जारी होती है। इसमें मिलने वाले 17 अंकों के रेफरेंस नंबर की सहायता से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार आवेदन करने से पहले FoSCoS पोर्टल पर उपलब्ध पात्रता जांच सुविधा से सही श्रेणी का चयन करना जरूरी है। गलत श्रेणी में आवेदन करने से प्रक्रिया में देरी या आवेदन पर आपत्ति आ सकती है।

आपके सामने जो पेज खुलेगा, उस पर कई विकल्प दिखेंगे. अगर आपको तुरंत बहुत जल्दी लाइसेंस चाहिए तो तत्काल का विकल्प चुनें, वरना जनरल का विकल्प चुनें.

अगले पेज पर आपको अपना राज्य चुनना होगा, जहां आपका फूड बिजनेस है. उदाहरण के लिए अगर आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है तो आपको उत्तर प्रदेश चुनना होगा.

अगले स्टेप में आपको चुनना होगा कि आपका बिजनेस किस तरह का है. तस्वीर में आपको सारी कैटेगरी साफ-साफ दिख सकती हैं. जैसे अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आपको वहां Restaurant चुनना होगा.

 

वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर कितना है. उसी हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल लाइसेंस या स्टेट लाइसेंस मिलेगा. अपने टर्नओवर के हिसाब से चुनाव करने के बाद Proceed पर क्लिक करें.

अगले पेज पर आपको बिजनेस और लाइसेंस के बारे में कुछ जानकारी दिखेगी. वहां नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ दिखेगा You are eligible for Registration, Click here to Proceed. वहां पर क्लिक करें.

अगले स्टेप में आपको Form "A" भरना होगा. वहां आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर समेत कई तरह की जानकारियां भरनी होंगी. सभी जरूरी जानकारियां भरकर Save & Next पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके सामने मैप खुल जाएगा, जहां आपको अपने बिजनेस का लोकेशन सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद OK पर क्लिक करें.

इतना करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पर Verify Sucessfully का मैसेज दिखेगा. उस पेज पर Proceed पर क्लिक करें.

अगले पेज पर आपको तमाम डॉक्युमेंट अपलोड करने होंगे और फीस चुकानी होगी. 1 साल के लिए आपको 100 रुपये की फीस चुकानी होगी. आप चाहे तो 2 या 3 या उससे ज्यादा साल के लिए भी एक ही साथ फीस चुका सकते हैं. सब हो जाने के बाद आगे बढ़ जाएं.

अगले पेज पर आपको अपने आवेदन के लिए एक रेफेरेंस नंबर मिल जाएगा. कुछ दिन में आपका लाइसेंस बनकर आपके पास पहुंच जाएगा.

Conclusion

ध्यान रहे, अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है तो आपको स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर आप बिजनेस की शुरुआत छोटे लेवल से कर रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी है, लेकिन आगे चलकर बिजनेस बड़ा होता है तो आपको उसी हिसाब से कदम उठाने होंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. FSSAI रजिस्ट्रेशन क्या होता है?

FSSAI रजिस्ट्रेशन एक लाइसेंस है जिसे फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को लेना जरूरी है ताकि वे कानूनी रूप से खाने-पीने का सामान बेच सकें.

2. किन लोगों के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन जरूरी है?

यह उन सभी पर लागू है जो खाने-पीने के सामान का उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या बिक्री करते हैं.

3. FSSAI रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

फोटो, पहचान पत्र (आधार/पैन/वोटर आईडी) और बिजनेस एड्रेस प्रूफ जरूरी होता है. बड़े कारोबार के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं.

4. FSSAI लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?

मुख्य रूप से तीन तरह के लाइसेंस होते हैं- बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस. ये आपके कारोबार के आकार और टर्नओवर पर निर्भर करते हैं.

5. FSSAI रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी होती है?

FSSAI लाइसेंस 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए वैध होता है, इसके बाद समय पर इसे रिन्यू कराना जरूरी है.