ठोकिया गिरोह के सदस्य की रिहाई पर रोक, शासन ने आवेदन किया निरस्त
लखनऊ। प्रयागराज की नैनी केंद्रीय जेल में बंद ठोकिया गिरोह के सदस्य शंकर सिंह पटेल की समयपूर्व रिहाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने उसकी रिहाई के लिए दिए गए आवेदन को निरस्त कर दिया है।
शंकर सिंह पटेल को एसटीएफ के छह जवानों और एक नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, वह 12 अगस्त 2025 तक सपरिहार अवधि सहित 13 वर्ष आठ माह से अधिक की सजा पूरी कर चुका था। इसके आधार पर उसने समयपूर्व रिहाई की मांग की थी।
यह मामला 22 जुलाई 2007 का है। ठोकिया गिरोह के एक सदस्य को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद लौट रही एसटीएफ टीम पर हमला किया गया था। हमले में एसटीएफ के छह जवानों और एक नागरिक समेत कुल सात लोगों की मौत हुई थी।
मामले में शंकर सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया था। बाद में अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासन ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उसकी समयपूर्व रिहाई की अर्जी खारिज कर दी।